DIR-3 KYC 2026: अब हर साल 30 सितंबर की Last Date नहीं! नया 3-साल वाला नियम, किसे File करना है और ₹5,000 Fee से कैसे बचें
हर साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में लाखों directors Google पर एक ही चीज़ search करते हैं — “DIR-3 KYC last date 30 September” । लेकिन 2026 में यह नियम बदल चुका है। MCA ने DIR-3 KYC को हर साल की जगह हर 3 साल में एक बार कर दिया है, और due date भी 30 सितंबर से बदलकर 30 जून हो गई है। फिर भी कई लोग पुरानी आदत में form भरने बैठ जाते हैं, तो कई लोग यह मानकर बैठे हैं कि “अब कुछ करना ही नहीं है” — और यहीं ₹5,000 की fee और DIN deactivation का खतरा छिपा है। इस लेख में जानिए नया नियम, आपकी अगली due date कौन सी है , और किन हालात में आपको अभी filing करनी होगी। ⚡ 30 सेकंड में मुख्य बातें Notification: Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2025 — G.S.R. 943(E), दिनांक 31 दिसंबर 2025 , लागू 31 मार्च 2026 से (Rule 12A में बदलाव) नया नियम: DIR-3 KYC अब हर 3 लगातार financial years में एक बार Due date: तीसरे FY के तुरंत बाद वाले साल की 30 जून तक Form: पुराना e-Form DIR-3 KYC और DIR-3 KYC-Web मिलकर अब एक ही Form “DIR-3 KYC Web” Mobile/Email/Address बदला?...